उच्चतम न्यायालय ने भारत चरण तीन (बीएस 3) उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर एक अप्रैल के बाद रोक लगा दी है। भारत चरण-चार (बीएस 4)उत्सर्जन मानक एक अप्रैल से प्रभाव में आने वाले हैं। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर तथा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने फैसला सुनाया।
इससे पहले वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ से वाहन कंपनियों को बीएस-तीन वाहनों के स्टॉक को निकालने के लिए करीब एक साल का समय मांगा था।
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