• गुजरात में गोवंश की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। गोवंश से जुड़े सभी अपराध गैरजमानती होंगे। साथ ही प्रदेश में रात के वक्त गोवंश लाने-ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है।
• गुजरात में गोरक्षा कानून पहले से अमल में है, लेकिन कानून के लचीलेपन के चलते कसाई बेलगाम होकर गोवंश का हेरफेर और अवैध कारोबार करते थे। गृह राय मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने शुक्रवार को विधानसभा में गुजरात पशु संरक्षण विधेयक 2017 पेश करते हुए कहा कि नए कानून में गोहत्या मामले में कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है।
• इसके अलावा गोवंश को लाने-ले जाने, गोमांस का संग्रह, बिक्री जैसे मामलों में 7 से 10 साल की सजा और एक से पांच लाख रुपये का अर्थदंड होगा। शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक गोवंश को लाने-ले जाने पर रोक रहेगी। विधानसभा में मौजूद संत, महंत, महात्माओं को नमन करते हुए जडेजा ने कहा कि गाय देश का कृषि शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र है।
• उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी गोहत्या के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते थे, रूपाणी सरकार ने उनके सपने को पूरा कर दिया है।
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