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आधार लिंकेज व बढ़े जुर्माने वाला मोटर बिल लोकसभा में पेश



• सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़े जुर्माने व सजा के साथ हादसे के पीड़ितों को त्वरित मुआवजे तथा डीएल व आरसी को आधार से लिंक करने के प्रावधानों वाला संशोधित मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में पेश कर दिया।

• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए इसकी विशेषताओं तथा संसदीय समिति के सुझावों के आधार पर इसमें किए गए बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विधेयक से परिवहन क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधार को गति मिलेगी। यह ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस’ व पारदर्शिता के वादे को साकार करेगा। 

• इसमें थर्ड पार्टी बीमा तथा टैक्सी एग्रीगेटर्स के मुद्दों का समाधान करने की कोशिश भी की गई है। गडकरी ने कहा, ‘भले आप मंत्री हों, अगर आपने यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो आपके घर एक चिट्टी आएगी।’ उन्होंने कहा कि देश में 30 फीसद डीएल फर्जी हैं। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। 

• ज्यादातर सांसदों ने बिल के लिए गडकरी की प्रशंशन सर्टिफिकेट के आवेदन के साथ आधार नंबर देना अनिवार्य किया है। लर्निग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह ऑनलाइन ही मिल जाएगा। 

• इसमें आटोमेटेड इंटलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उल्लंघन पर कोई बच नहीं पाएगा। तीन दिन में ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू न होने पर आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। गडकरी ने कहा, ‘पुलिस रोके और कागजात मांगे तो आप मोबाइल पर ऑनलाइन दिखा सकेंगे।’

•  गडकरी ने बढ़ते सड़क हादसों व मौतों पर अफसोस जताते हुए कहा कि सरकार ने देश भर में 786 ब्लैक स्पॉट की पहचान की है। इन्हें दुरुस्त करने को 11 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।

• बिल में संसदीय समिति के सुझाए गए 16 संशोधन शामिल हैं, जबकि तीन सुझाव नामंजूर कर दिए गए हैं।

• वाहन डीलर को वाहन नंबर अलॉट करने तथा ऑल इंडिया इलेक्ट्रानिक रजिस्टर ‘वाहन’ के जरिए इसका रजिस्टेशन करने का अधिकार मिलेगा

• त्रुटिपूर्ण वाहनों (रीकॉल), दुर्घटनाग्रस्त के मददगार को सुरक्षा प्रदान करने, यातायात नियम उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़े जुर्माने तथा सजा।

• खराब सड़क के कारण दुर्घटना होने पर कांट्रैक्टर पर जुर्माना

• थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दावों में ड्राइवर को भी मुआवजा

• चार महीने में पांच लाख का मुआवजा। अधिकतम मुआवजा दस गुना बढ़ा। 

• शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट न पहनने, हेल्मेट न लगाने, रेड लाइट जंप करने, निर्धारित सीमा से अधिक रफ्तार, हिट एंड रन, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर ज्यादा जुर्माना। 

• परिवहन विभाग, आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने तथा वाहन स्वामियों व चालकों को उत्पीड़न से बचाने के लिए लाइसेंस, सर्टिफिकेट व परमिट की ऑनलाइन प्रक्रियाएं।

• हिट एंड रन मामलों में भी मुआवजे की रकम आठ गुना बढ़कर दो लाख रुपये।सा की।1बिल में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रे

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