केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट के साथ मोटर वाहन विधेयक प्रस्तुत करने का फैसला किया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा हेतु मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव हेतु सुझाव देने के लिए राज्यों के 18 परिवहन मंत्रियों का एक समूह तैयार किया है. समिति की सिफारिशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 223 के 68वें संशोधन के रूप में अपनाया गया है. देश, हाल ही में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर काफी अधिक जुर्माना देने का गवाह बना है.
नए कानून में सड़क सुरक्षा के प्रत्येक पहलू पर लागू होने वाले व्यापक नियम, वाहनों का राष्ट्रीय पंजीकरण, दुर्घटना के शिकार पीड़ितों की रिपोर्ट और मदद हेतु यात्रियों को प्रोत्साहित करने वाले दिशानिर्देश, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्वचालित परीक्षण शामिल हैं.
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